राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट, करोड़ों कार्ड धारकों को मिलेगी राहत

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राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट, करोड़ों कार्ड धारकों को मिलेगी राहत

दोस्तों इस पोस्ट में हम आप सभी लोगों को राशन कार्ड वापस करने की खबर का सच बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की राशन कार्ड सरेंडर कर के करोड़ों लोगों को जो राहत मिलेगी उसका सच क्या है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में यह दावा किया जा रहा है। की यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार अपात्र राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कह रही है। और खबरों में यह भी बताया जा रहा है, कि जो लोग राशन कार्ड वापस नहीं करेंगे उन सभी लाभार्थियों से राशन की वसूली की जाएगी और उनके खिलाफ कभी भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस खबर को सुनते ही लोगों में राशन कार्ड सरेंडर करने की होड़ मच गई और लंबी लंबी लाइनें लग गई थी।

यूपी सरकार ने किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया

इन सभी खबरों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह साफ कर दिया है। की राशन कार्ड को सरेंडर करने या रद्द करने पर किसी तरह का नया आदेश हमारी ओर से जारी नहीं किया गया है। मीडिया में चल रही झूठी खबरों का खंडन करते हुए खाद आयोग ने बताया कि राशन कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की सरेंडर या रिकवरी से जुड़ा कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है।

राशन कार्ड का वेरिफिकेशन कराना एक सामान्य प्रक्रिया है 

उत्तर प्रदेश राज्य के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने मीडिया के माध्यम से कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा कि राशन कार्ड वेरिफिकेशन कराना एक सामान्य प्रक्रिया है।यह प्रक्रिया सरकार की तरफ से समय-समय पर कराई जाती है। राशन कार्ड की नई पात्रता और सरेंडर से जुड़ी झूठी रिपोर्ट मीडिया में प्रसारित की जा रही है।

इन आधारों पर अपात्र नहीं होगा राशन कार्ड धारक

उन्होंने बताया कि घरेलू राशन कार्ड की पात्रता और अपात्रता मानदंड 2014 में बनाए गए थे। उसके बाद इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी राशन कार्ड धारक को पक्का घर होने बिजली कनेक्शन यह एकमात्र हथियार लाइसेंस धारक मोटरसाइकिल मालिक होने और मुर्गी पालन गाय पालन में लगे होने के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है।

रिकवरी पर सरकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ

सौरव बाबू नहीं है, यह भी साफ किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और अन्य प्रचलित शासनादेश के अनुसार अपात्र कार्ड धारकों से किसी भी प्रकार की वसूली का कोई भी प्रावधान नहीं है। और ना ही ऐसा कोई निर्देश खाद्य आयुक्त कार्यालय द्वारा दिया गया है। विभाग की तरफ से अब तक उत्तर प्रदेश में पात्र लाभार्थियों को 29.5 लाख नए राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

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