1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना में होने वाले है ये बड़े बदलाव

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सरकार ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के नियमों में बदलाव किया है।अब 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है या रहा है, वह पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई आयकर भुगतान करने वाला निवेशक 1 अक्टूबर को या उसके बाद APY योजना में शामिल होता है, तो APY खाता बंद करने के लिए उत्तरदायी होगा।

“1 अक्टूबर, 2022 से, कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, वह APY में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा … यदि कोई ग्राहक, जो 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद शामिल हुआ, बाद में पाया जाता है आवेदन की तारीख को या उससे पहले एक आयकर दाता, एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और अब तक की संचित पेंशन राशि ग्राहक को दी जाएगी, ”अधिसूचना में कहा गया है।

अभी तक, सभी भारतीय नागरिक जो 18 से 40 वर्ष की आयु बीच के हैं वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते थे चाहे उनका टैक्स पेइंग स्टेटस कुछ भी हो। इस योजना के तहत, केंद्र ग्राहक के योगदान का 50 प्रतिशत या 1,000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, का योगदान देता है। सरकार का सह-अंशदान अब तक उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं और आयकरदाता नहीं हैं।

2015-16 के बजट में घोषित अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था में आय सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है और असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों पर केंद्रित है।यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) वास्तुकला के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित है।

इस योजना के तहत, ग्राहकों के लिए प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी है। न्यूनतम पेंशन के लाभ की गारंटी सरकार देगी।

अटल पेंशन योजना से बाहर निकलें

किसी भी कारण से ग्राहक की मृत्यु के मामले में: ग्राहक की मृत्यु के मामले में, पति या पत्नी को पेंशन उपलब्ध होगी और उन दोनों (ग्राहक और पति / पत्नी) की मृत्यु पर, पेंशन कॉर्पस उनके नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर: अटल पेंशन योजना से बाहर निकलने की अनुमति पेंशन राशि के 100 प्रतिशत वार्षिकीकरण के साथ है। बाहर निकलने पर, ग्राहक को पेंशन उपलब्ध होगी।

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व: 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। हालांकि, इसकी अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में, यानी लाभार्थी की मृत्यु या लाइलाज बीमारी की स्थिति में दी जाती है।

पिछले साल अक्टूबर में अटल पेंशन खाता ऑनलाइन खोलने की अनुमति दी गई थी।पीएफआरडीए के माध्यम से कहा कि प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है। इसमें कहा गया है कि अटल पेंशन योजना में नामांकन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, सरकार ने आधार ईकेवाईसी का विकल्प जोड़ा है जिससे नागरिक योजना की सदस्यता ले सकते हैं।

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